RBI Big Update 2023 : RBI का बड़ा एक्शन, ICICI बैंक, Kotak Mahindra Bank पर ठोंका 16.14 Crore का जुर्माना
RBI Big Update 2023
बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र की दो बैंकों ICICI बैंक और Kotak Mahindra Bank पर Penalty ठोंका है. RBI ने ICICI बैंक पर 12 Crore रुपए और Kotak Mahindra Bank पर 3.95 Crore रुपए का जुर्माना. लगाया है.
RBI ने Penalty लगाये जाने की जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों बैंक पर रेग्यूलेटरी नियमों का अनुपालन नहीं करने के चलते ये जुर्माना. लगाया गया है. RBI ने ICICI बैंक पर 12.19 Crore रुपए का Penalty लगाया है. ये Penalty लोन और एडवांस से जुड़े अंकुशों और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं बैंकों की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों में उल्लंघन का आरोप पाये जाने के बाद लगाया गया है. साथ ही RBI ने Financial सर्विसेज प्रदान करने में कमर्शियल बैंक और चुनिंदा Financial Instituation की ओर से फ्रॉड क्लासिफिकेशन और रिपोर्टिंग में RBI के निर्देशों और उसका अनुपालन नहीं करने के चलते ICICI बैंक पर जुर्माना. लगाया है
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RBI का बड़ा एक्शन, ICICI बैंक, Kotak Mahindra Bank पर ठोंका 16.14 Crore का जुर्माना |
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RBI ने Kotak Mahindra Bank पर भी 3.95 Crore रुपए Penalty लगाने का ऐलान किया है. RBI ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि Kotak Mahindra Bank पर जुर्माना. वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है. यह कार्रवाई बैंक की तरफ से नामित वसूली एजेंट, ग्राहक सेवा और कर्ज एवं अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है. 31 मार्च 2022 के बैंक के Financial पोजीशन के रेफरेंस के आधार पर बैंक की वैधानिक जांच की गई थी.
RBI ने पाया कि सर्विस प्रोवाइडर की वार्षिक समीक्षा करने में बैंक असफल रहा. साथ ही ये यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि शाम 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले ग्राहकों से संपर्क नहीं किया जाए. शर्तों के विपरीत लोन डिस्बर्समेंट की वास्तविक तिथि के बजाय डिस्बर्समेंट की देय तिथि से ब्याज लगाया गया है. साथ ही लोन एग्रीमेंट में फोरक्लोजर चार्जेज का प्रावधान नहीं होने के बावजूद फोरक्लोजर चार्जेज लगाया गया है.
RBI के मुताबिक, दोनों ही मामलों में जुर्माना. लगाने का कदम बैंकों की तरफ से नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है और इसके पीछे किसी भी लेनदेन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाने का मकसद नहीं है.
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